पटवारी निलंबित, फर्जीवाड़े में एफआइआर नहीं

खिलचीपुर।  खिलचीपुर अनुभाग के अंतर्गत आने वाले पटवारी मनोहर शर्मा को एसडीएम ने एक फजीर्वाड़े के मामले में निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय जीरापुर रहेगा। लेकिन इस फजीर्वाड़े में जो कारनामा पटवारी द्वारा किया गया है वह कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों से भी जुड़ा हुआ लगता है। क्योंकि इसमें पटवारी ने नायब तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए जमीन का नामांतरण कर दिया।
मामला उजागर होने के बाद एसडीएम द्वारा यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार भोजपुर अंतर्गत आने वाले ढाबली कला के इस पटवारी ने पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह का कोई आवेदन पत्र भौतिक रूप से लोक सेवा केन्द्र से टप्पा कार्यालय में नहीं दिया। उक्त प्रकरण भौतिक रूप से कार्यालय में
प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त प्रकरणों में न्यायालय तहसीलदार टप्पा भोजपुर के न्यायालय से कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। लेकिन 6 जुलाई 2023 को उक्त नामांतरण प्रकरणों में नामांतरण आदेश पारित हुआ है।
उक्त नामांतरण आदेश में तत्कालीन प्रभारी नायब तहसीलदार कुलदीप सिंह जादौन के हस्ताक्षर होना पाया गया। इस संबंध में नायब तहसीलदार टप्पा भोजपुर के द्वारा कुलदीप सिंह जादौन से हस्ताक्षर किये जाने की पुष्टि की। जिसमें जादौन के द्वारा उक्त हस्ताक्षर उनके न होने की पुष्टि की गई है। उक्त प्रकरणों में पटवारी हल्का ढाबलीकलां मनोहर शर्मा के द्वारा नामांतरण आदेश के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल कर खरीददार का नाम दर्ज किया गया। उन्हीं आदेशों के माध्यम से क्रेता का नाम हटाकर विक्रेताओं के नाम दर्ज किए गए। इस प्रकार राजस्व रेकॉर्ड में छेड़-छाड़ किए जाने में पटवारी हल्का मनोहर शर्मा की संलिप्तता पाई गई। जिसके बाद पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।