बुरी नियत से पकड़ा था हाथ, कोर्ट ने सुनाई सजा

उज्जैन। खेत से लौट रही महिला का बुरी नियत से हाथ पकडऩे और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को न्यायालय ने सालभर जेल की सलाखों में रखने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि 26 जुलाई 2018 को भाटपचलाना थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला शाम के समय खेत से घर लौट रही थी, उसी दौरान रास्ते में राजेश पिता बाबूलाल बागरी ने महिला का रास्ता रोककर बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया। महिला ने विरोध किया और हाथ छुड़ाया तो दांत से काट लिया और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिजीतसिंह ने आरोपी को धारा 354, 323 भादवि में 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सुनील परमार सहायक जिला लोक अभियोजन तहसील खाचरौद द्वारा की गई।