उज्जैन। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी शहर की स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम में स्कूल संचालकों की एक बैठक ली। जिसमें स्कूल संचालकों को उच्च न्यायालय और मप्र शासन की गाइड लाइन का पालन गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में लगभग 100 स्कूल संचालक शामिल हुए थे।
बसों में ये सुरक्षा उपकरण होना अनिवार्य
एसपी प्रदीप शर्मा ने स्कूल बसों में अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों की सूची जारी करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बस में स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकर लगाएं और फर्स्ट-एड बॉक्स रखें। अग्निशमन यंत्र, पैनिक बटन, दरवाजों पर ऑटोमैटिक लॉक और खिड़कियों पर हॉरिजॉन्टल ग्रिल लगाना अनिवार्य है।
जो बसें सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा
बैठक में शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। एसपी ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय और शासन की गाइडलाइन का पालन करना होगा, जो बसें सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें सेवा से हटाना होगा।
स्टूडेंट्स को दोपहिया वाहन लाने पर रोक लगाएं
स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए कि बाहरी वाहनों की पूरी जानकारी रखें। विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन लाने पर रोक लगाएं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं अपने खुद के दोपहिया वाहन से ना आए। प्रत्येक स्कूल बस में महिला-पुरुष अटेंडर की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। स्कूल के सामने गति अवरोधक बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वाहनों में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट होने चाहिए।
