April 19, 2024

लखनऊ। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर केस में गाज़ीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने उन पर ₹5लाख का जुर्माना भी लगाया है। गैंगस्टर के यह मामला करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंग चार्ट पर आधारित हैं। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़ा जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुए।

यह बता दे यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रुगंडा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था एजाज उल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था । इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था।

गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। चुनावी रंजिश के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया था इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया था। दरअसल अंसारी ब्रदर्स के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी ।

कृष्णानंद राय की हत्या उस समय की गई जब वह भावर कोल ब्लॉक के तैयारी गांव में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे जब वह मैच का उद्घाटन कर वापस आ रहे थे तभी बस नियत शक्ति के पास घात लगाए हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर एके-47 से 500 राउंड फायर झोंक दिए थे।

अपहरण कर मांगी गई थी 5 करोड़ की फिरौती…..

जनवरी 2019 में कोयला व्यापारी और वीएचपी कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा का उसके घर से अपहरण कर फिर हत्या की गई थी। जानकारी के मुताबिक रूमता के परिवार से 5 करोड रुपए की फिरौती मांगी गई थी। परिवार ने देर करोड़ भी दिए थे लेकिन बाद में रुंगटा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था इस मामले में उन पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था।