March 28, 2024

बुरहानपुर। के ग्राम लोधीपुरा एमागिर्द में स्थित दरगाह ए हकीमी द्वारा अनुसूचित जाति के मरघट शमशान भूमि शासकीय खेत खसरा क्रमांक 64 जिसका रकबा 0.0490 हैक्टर है। उक्त भूमि पर कई दशकों से ग्राम लोधीपुरा के रहवासी समाज जन के मृत देह को दफनाकर अंतिम संस्कार उक्त भूमि पर किया जाता रहा है. दरगाह ए हकीमी द्वारा खेत खसरा क्रमांक 64 के संपूर्ण रब्बा 0.0 490 एक्टर की भूमि पर अतिक्रमण करके गार्डन बनाकर पक्का निर्माण कर लिया गया है। पूर्व जिला खंडवा के तत्कालीन कलेक्टर महोदय को गलत जानकारी देकर तथा अनुसूचित समाज के किसी भी व्यक्ति को अथवा पंचायत के पदाधिकारी को पार्टी ना बनाते हुए उपरोक्त वर्णित सामूहिक शमशान भूमि को मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर 03.01.2003 को कलेक्टर महोदय खंडवा के द्वारा आदेश पारित करवाकर मेंटेनेंस खसरा के कॉलम क्रमांक 12 मैं वफ्फ बोर्ड संपत्ति उल्लेखित करवा ली है। जिसकी शिकायत बुरहानपुर जनसुनवाई में की गई है लेकिन बुरहानपुर जिला प्रशासन द्वारा दरगाह ए हकीमी के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उचित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की गई है आयोग द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पत्र जारी कर 15 दिनों के भीतर जिला अधिकारी बुरहानपुर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कहा गया है।

रिपोर्ट धनराज पाटील