March 28, 2024

सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री विक्रय पर लगाया लाखो का जुर्माना….

उज्जैन।  शहर में अमानक पॉलिथीन को लेकर नगर निगम सीमा में प्रतिबंध लगाया गया है नगर पालिक निगम अमले द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्रीयों एवं प्रतिबंधित पॉलिथिन का उपयोग नही करने के लिए निरंतर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जनजागरण किया जा रहा है साथ सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्रीयों एवं अमानक स्तर की पॉलिथिन का भण्डारण तथा विक्रय करने पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जा रहा है।

निगम झोन क्रं. 05 अंतर्गत सब्जी मंडी से 150 किलो अमानक स्तर की पॉलिथिन एवं फव्वारा चौक क्षैत्र में डिस्पोजल सामग्री विक्रय करने वालों के यहा कार्यवाही करते हुए 1. लाख 44 हजार का जुर्माना किया गया एवं 02 डम्पर एवं 1 केम्पर अमानक पॉलिथीन एवं प्लास्टिक सामग्री जप्त की गई।
प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार सभी निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध हेतु दिनांक 15 से 20 अप्रैल 2023 को चयनित स्थलों पर निरीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में नगर निगम आयुक्त रौशन कुमार सिंह के प्रातः कालीन के भ्रमण के दौरान झोन क्रं. 05 मक्सी रोड सब्जी मंडी में अमानक पॉलिथीन पाई जाने पर विक्रय करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के दिए गए निर्देशो के क्रम में उपायुक्त संजेश गुप्ता द्वारा कार्यवाही करते हुए एक क्विंटल 50 किलो पॉलिथीन जप्त की गई एवं झोन क्रमांक 03 के फव्वारा चौक क्षैत्र में चार प्रतिष्ठानों सत्कार डिस्पोजल, विनायक डिस्पोजल, श्याम लालवानी एवं विष्णु कुमार पर कार्यवाही करते हुए 02 डम्पर एवं 01 केम्पर अमानक पॉलिथीन एवं प्लास्टिक जब्त करते हुए 1 लाख 44 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया गया।