April 18, 2024

शाजापुर। शाजापुर के साथ ही शुजालपुर, आगर, सुसनेर, नलखेड़ा कोर्ट परिसर में 13 अगस्त (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। यहां बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के तहत लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसमें घरेलू, कृषि, किलोवाॅट भार तक के गैर घरेलू, 10 अथवा शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन छूट दी जाएगी।

प्री-लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वार आंकलित सिविल दायित्व पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर (न्यायालय में लंबित प्रकरण) – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

ऐसे प्रकरणों में जो न्यायालय में विचाराधीन है, उनमें अभियुक्त विद्युत प्रकरण संबंधी राशि जमा कर सकते हैं। ऐसे अभियुक्त जो अनुपस्थित अथवा फरार हैं वे भी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश राजेन्द्र देवड़ा ने बताया कि सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर बिजली कंपनी द्वारा दी जाने वाली छूटों का लाभ लेकर संबंधित प्रकरण को खत्म करें।