April 19, 2024

वकील ने कहा, अपनी कार-पैसा मांगना अधिकार, ब्लैकमेलिंग नहीं, जमानत पर आपत्ति लेने पहुंची पहली पत्नी

इंदौर। टीआई हाकमसिंह सुसाइड मामले में ब्लैकमेल और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप झेल रही एएसआई रंजना खांडे को गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। गुरुवार को देर शाम तक कोर्ट में सुनवाई चलती रही। रंजना के वकील ने कोर्ट में तर्क रखा कि जो कार रंजना मांग रही थी वो उसके भाई कमलेश की थी और उसका पैसा रंजना ने दिया था। वहीं, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वकील ने तर्क दिए कि हाकमसिंह ने पहले रंजना पर हमला किया था, फिर खुद सुसाइड किया है। कोर्ट ने इसके अलावा अन्य तर्कों के आधार पर रंजना को जमानत दे दी। आज जमानत के आदेश जिला जेल भेजे जाएंगे। निलंबित एएसआई रंजना आज जेल से बाहर आ जाएगी
एएसआई रंजना के वकील कृष्ण कुम्हार कुन्हारे और ईश्वर कुमार प्रजाप्रति ने मामले में कई तरह के तर्क पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत कोर्ट के सामने रखे। टीआई सुसाइड मामले में रेशमा उर्फ जागृति शेख अभी जेल में ही है। जबकि एक अन्य आरेापी व्यापारी गोविंद जयसवाल फरार चल रहा है।

पहली पत्नी ने लगाई थी लगाई थी आपत्ति

हाकमसिंह की पहली पत्नी लीलाबाई भी गुरुवार को रंजना की जमानत की जानकारी को लगने पर कोर्ट पहुंची थी। यहां उन्होंने रंजना की जमानत देने को लेकर आपत्ति ली। उनका कहना था कि रंजना ने मेरे पति को ब्लैकमेल किया है। रंजना के वकील ने कोर्ट को बताया कि चूंकि रंजना एससीएसटी वर्ग की है इसलिए उस पर एससीएसटी अपराधों की धारा में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। वकील ने कोर्ट में आरोपी रंजना का जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया।