March 29, 2024

गुप्तांग में चोट पहुंचाई, अब कोर्ट ने कहा 30 हजार रुपए महीना दे पति

इंदौर। मेरे पति रोज शाम ढलते ही अपने माथे पर हेयर बैंड, बिंदिया, कान में बाली पहनने के साथ होठों पर लिपस्टिक लगाकर सजते-संवरते हैं। मुझे छोड़ वे दूसरे कमरे में जाकर अकेले सो जाते हैं।
पति पर महिलाओं की तरह रहने का आरोप पत्नी ने लगाया है। पत्नी ने कोर्ट में प्रमाण पेश करते हुए कहा कि मैं और मेरे पति दोनों इंदौर में महालक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। शादी से पहले दो साल तक हम दोनों का अफेयर रहा। अलग-अलग जाति के होने के बाद भी परिवार ने शादी करवा दी। शादी के बाद मैं पति के साथ पुणे चली गई। वहां जाने पर पता चला कि पति कुछ युवकों के साथ रहता है। इस ग्रुप के सभी लोग महिलाओं की तरह रहते हैं।
महिला ने बताया, यह बात मैंने अपने परिवार को बताई। परिवार ने इंदौर आने के लिये कहा। लेकिन पति पुणे में ही रहने की जिद करते रहे। एक दिन श्रृंगार करने के बाद पति अपनी पत्नी के पास आया और उसके गुप्तांग में चोट पहुंचा दी। यह बात परिवार को बताई तो परिवार ने मुझे इंदौर बुला लिया।
पति के इस बर्ताव के बाद पत्नी ने थाने में इंजीनियर पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसके साथ ही एक याचिका कोर्ट में दाखिल की। जिसमें पति को रात में औरतों जैसा श्रृंगार करने की बात कही थी। बताया था कि वह संबंध न बनाते हुए अलग कमरे में जाकर सो जाता है। पीड़िता ने इस दौरान पति के खिलाफ सबूत भी दिए। जिसमें कोर्ट ने गुरूवार को मामले में फैसला सुना दिया।

अब हर महीने 30 हजार देना होंगे

इस मामले में कोर्ट की ने पति पर 30 हजार रुपए प्रति माह देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने यह आदेश 5 मार्च 2021 से देने के संबंध में जारी किया है।