April 20, 2024

उज्जैन। चाकू की नोंक पर लूट की वारदात करने वाले बदमाश को न्यायालय ने 8 माह बाद सात साल की सजा सुनाई है। बदमाश अपने साथी और नाबालिग के साथ मिलकर अंजाम दिया था। साथी जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। नाबालिग का मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है। 7 अक्टूबर 2021 को महाकाल मंदिर से ड्युटी खत्म करने के बाद घर लौट रहे कर्मचारी संतोष को रास्ते में ग्राम कागदी कराडिया के पास पुलिया पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने रोकने के बाद चाकू की नोंक पर बेग, मोबाइल और पर्स लूट लिया था। मामले में घट्टिया थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लूट को अंजाम देने वाले ग्राम पिपलिया बिछा के किशन पिता कचरुलाल, रामेश्वर और नाबालिग को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 8 माह चली सुनवाई के बाद शनिवार को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्रसिंह कुशवाह ने फैसला सुनाते हुए किशन को धारा 392, 397 में अर्थदंड के साथ 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी मनीष गोयल द्वारा की गई। जानकारी देते हुए सहायक अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि अभियुक्त रामेश्वर विचारण के दौरान फरार हो गया था। वहीं नाबालिग आरोपित का का प्रकरण बाल न्यायालय में विचाराधीन है।