April 20, 2024

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता।

शुक्रवार को लाउडस्पीकर विवाद मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट  का बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानि बदायूं की नूरी मस्जिद के इरफान की ओर से इस मामले को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। नूरी मस्जिद के इरफान ने लाउडस्पीकर पर योगी सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।