April 25, 2024

ब्रह्मास्त्र इंदौर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित परिवार के सदस्यों का प्रतिमाह बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें राशन दुकान पर कितना सामान मिला है उसका एसएमएस उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं से उनके मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं।
जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने बताया कि हितग्राहियों को पात्रता अनुसार राशन प्रदाय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हितग्राहियों के डाटाबेस में परिवार के कम से कम एक सदस्य का वैध मोबाइल नंबर उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं के माध्यम से दर्ज कराया जा रहा है।
डाटा बेस में दर्ज मोबाइल नंबर पर विक्रेताओं द्वारा हितग्राही को प्रदाय की गई राशन सामग्री की जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्रदाय की जाएगी। इंदौर जिले के समस्त पात्रताधारी परिवारों से अपील की गई है कि वे अपने परिवार के समस्त सदस्यों का ई-केवायसी निकटतम उचित मूल्य दुकान विक्रेता से कराएं तथा परिवार के कम से कम एक सदस्य का सही मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज कराएं।