March 28, 2024

ब्रह्मास्त्र नई दिल्ली। बीते कुछ साल में खराब वित्तीय स्थिति की वजह से आरबीआई ने कई बैंकों पर नकेल कसे हैं। ताजा मामला लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर का है। आरबीआई ने इस बैंक पर कई अंकुश लगा दिए हैं। बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है।
1000 रुपये की लिमिट: बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 1,000 रुपये तय की गई है। मतलब ये कि ग्राहक अपने खाते से सिर्फ 1 हजार रुपये निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए अंकुश 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान अंकुशों की समीक्षा की जाएगी। रिजर्व बैंक के निदेर्शों के अनुसार, लक्ष्मी सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक की अनुमति के बिना न तो कोई ऋण दे पाएगा या ही कर्ज का नवीकरण करेगा। साथ ही बैंक न तो कोई निवेश करेगा और न ही किसी तरह का भुगतान करेगा या भुगतान की सहमति देगा। इस बीच, आरबीआई ने बेकार परिसंपत्तियों की पहचान के नियमों को सख्त बनाया है।
इसके साथ ही बैंकों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ ब्याज भुगतान होने पर एनपीए खाते का मानकीकरण न करें और मूल राशि के विवरण के साथ ही देय तिथियों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें। बता दें कि केंद्रीय बैंक समय-समय पर बेकार या विफल परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर नए / संशोधित नियम जारी करता है।