March 29, 2024

शिवराज सरकार ला रही नया कानून: अपराधियों का पैसा और संपत्ति गरीबों में बांटने का होगा प्रावधान

ब्रह्मास्त्र उज्जैन । प्रदेश की शिवराज सरकार अपराध को रोकने के लिए एक नया कानून लाने जा रही है। नए कानून में भूमाफियाओं सहित अन्य अपराधियों का पैसा और संपत्ति गरीबों में बांटने का प्रावधान होगा। यह नया तरीका निकाला गया है कि दरिंदगी, दहशत और भ्रष्टाचार के जरिए कमाई गई दौलत तथा संपत्ति को गरीबों में बांट दिया जाए ,ताकि उनका भला हो सके। जहां तक भू माफियाओं की बात की जाए तो ऐसे लोग राजनीति से जुड़ जाते हैं और खासकर सत्ता पक्ष से, ताकि उन्हें संरक्षण मिल सके। उज्जैन में भी ऐसे भू माफियाओं की कमी नहीं है जो गरीबों और सरकारी जमीनों को अपने बाहुबल तथा धनबल के जरिए हथियाते रहे और राजनीति में कदम बढ़ाते रहे। जब एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए तो अपनी टोली के कई अन्य भूमाफियाओं को संरक्षण देना शुरू कर दिया। सवाल यही है कि क्या राजनीति की खाल ओढ़े ऐसे भू माफियाओं पर भी कार्यवाही हो सकेगी? उनकी संपत्ति भी राजसात कर गरीबों में बांटी जा सकेगी ? यदि उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो जाए तो उज्जैन को संकटकाल में छोड़कर भाग जाने वाले ऐसे भी गैर जिम्मेदार नेता मिल जाएंगे, जिन्होंने जीवन भर गरीबों और सरकारी जमीनों पर कब्जे किए या करवाए। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या उज्जैनी भू माफियाओं का पॉलिटिकल बॉस भी इस घेरे में आएगा।
लोगों का मानना है कि यदि ऐसा कानून आता है तो निश्चित रूप से उज्जैन शहर का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सही मायने में उद्धार हो सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं सिंहस्थ की जमीन हथियाने की साजिश रची जाती है तो कहीं किसी और जमीन पर लार टपकने लगती है। भू माफियाओं के शिकार लोग दबी जुबां से कहते हैं कि यदि सख्त कानून सरकार बना ही रही है तो उसमें ऐसे भू माफियाओं पर भी नकेल कसी जानी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। पिछले 15-20 सालों में जिन्होंने बेहिसाब दौलत और बेनामी संपत्ति खड़ी कर ली। उनकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी अवैध संपत्ति या अन्य दौलत पाई जाए उसे गरीबों में बांट देनी चाहिए। छुटभैये अपराधियों पर इस तरह की कमान कसने से कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। बल्कि, उनके आकाओं पर कार्यवाही होनी चाहिए। तभी यह कहा जा सकेगा कि वाकई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भू माफियाओं को 10 फीट जमीन में गाड़ दिया है।

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गृहमंत्री का कहना- गैंगस्टर कानून से भी ज्यादा सख्त हो सकता है यह कानून

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार यह कानून उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट से भी ज्यादा सख्त हो सकता है। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि गृह और कानून विभाग इस बिल पर एक साथ काम करने में जुट गए हैं। इस बिल में अपराधियों का जब्त धन और संपत्ति को गरीबों में बांटने का प्रावधान भी हम ला रहे हैं। इन अपराधियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वालों को भी सजा का प्रावधान इस बिल में किया जा रहा है।