April 25, 2024

ब्रह्मास्त्र इंदौर। इंदौर में कोर्ट ने नाम बदलकर चूड़ी बेचने बेचने वाले तस्लीम की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। पुलिस ने तर्क देते हुए जज के सामने यह आवेदन प्रस्तुत किया था कि चूड़ीवाला मध्यप्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यदि ऐसे हालात में उसे जमानत दे दी जाती है तो आगे की कार्रवाई में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके कारण अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत खारिज कर दी गई है।
इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ी बेचने के दौरान तस्लीम पर एक 13 साल की बच्ची ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। तस्लीम की पिटाई का वीडियो सामने आया था। इस पर प्रदेश में बवाल मच गया था। पुलिस ने पिटाई करने वाले 3 लोगों पर मारपीट और तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। जांच में तस्लीम के पास दो आधार कार्ड मिले थे। इकी जांच करने पुलिस उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले गई थी। वहां जांच में यह खुलासा हुआ था कि आरोपी तस्लीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान का आवंटन के लिए दूसरे नाम का आधार कार्ड बनवाया था।