April 26, 2024

aफल-सब्जी तथा किराना की दुकाने अब शाम 4 बजे तक खुली रहेंग

आज से होगा आदेश लागू
इंदौर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा इंदौर जिले में कोरोना के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। इसमें से कुछ गतिविधियों को जनसुविधा की दृष्टि से छूट दी जा रही है। आज जारी किये गये आदेशानुसार अब फल-सब्जी के चलित ठेलों, फल-सब्जी की स्थाई दुकान, किराना/ग्रोसरी (डी-मार्ट, बिग-बाजार आदि सहित) दुकाने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित की जा सकेगी। इसी प्रकार दूध वितरण हेतु दूध डेरी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित हो सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश आज 14 अप्रैल से प्रभावशील होगा।