April 17, 2024

भोपाल

मध्यप्रदेश में 45 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। यदि किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था ने निर्देश का उल्लंघन किया, तो अफसर पर कार्रवाई होगी। संस्था का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।इतना ही नहीं, अब प्रदेश में फ्रंट लाइन वर्कर या हेल्थ केयर वर्कर का नया पंजीयन भी नहीं होगा। जो पहले पंजीयन हो चुके हैं, उनका कोविन एप के जरिए वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा।सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि किसी ने भी 45 साल से कम के व्यक्ति का टीकाकरण किया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सीएमएचओ को निलंबित कर दिया जाएगा। आदेश अपर संचालक टीकाकरण डॉ. संतोष शुक्ला ने सोमवार को जारी किए हैं।आदेश में कहा गया है, जिन वर्कर्स को 3 मार्च तक पहला वैक्सीन लग चुका है, उन्हें दूसरा डोज लगाना सुनिश्चित किया जाए। आदेश के बारे में डाॅ. शुक्ला ने बताया कि सरकार ने वैक्सीनेशन का रोडमैप तैयार किया है। इसके मुताबिक ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकार के आदेश का सख्ती से पालन कराने की बात कही है।