April 23, 2024
 उज्जैन।
उज्जैन में शनिवार की रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरु हो गया। यह कल सोमवार की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान बिना किसी जरूरी कारण के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।   शहर में धारा 144  भी लगी हुई है। लॉक डाउन के दौरान केवल मेडिकल व इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। वहीं दूध की दुकानें भी सुबह 6 से 10 व शाम 6 से 8 तक खुली रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने इस संबंध में गत 27 मार्च को धारा-144 के तहत आदेश जारी कर निर्देशित किया था कि आगामी आदेश तक केवल उज्जैन शहर में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से प्रभावशील होकर सोमवार प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान कोई भी आमजन अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। उक्त प्रतिबंध इमरजेंसी चिकित्सा, इमरजेंसी ड्यूटी, मेडिकल दुकान, पेपर हॉकर्स, मीडियाकर्मी और शासकीय कार्य पर जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही आवश्यक वस्तु अन्तर्गत दूध की दुकानें निर्धारित समय पर खोली जा सकेंगी। उक्त समय में लोग मास्क लगाकर दुकानों तक दूध खरीदने जा सकेंगे।

लॉकडाउन में कोई छूट नहीं, शीतला सप्तमी पर घरों में पूजन की अपील
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने आदेश में कहा कि रविवार के लॉक डाउन में कोई छूट नहीं रहेगी। इस दौरान कोई भी आमजन अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। साथ ही रविवार को शीतला सप्तमी के अवसर पर भी लॉक डाउन में कोई छूट नही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने शीतला सप्तमी का पूजन घरों में ही रहकर करने की अपील की है। मंदिरों या सार्वजनिक किसी भी जगह भीड़ होने पर करवाई की जाएगी।