April 20, 2024
उज्जैन 03 अप्रैल। ( *awantika.com*) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने विगत 27 मार्च 2021 को धारा-144 के तहत आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि आगामी आदेशपर्यन्त केवल उज्जैन शहर में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से प्रभावशील होकर सोमवार प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान कोई भी आमजन अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। उक्त प्रतिबंध इमरजेंसी चिकित्सा, इमरजेंसी ड्यूटी, मेडिकल दुकान, पेपर हॉकर्स, मीडियाकर्मी और शासकीय कार्य पर जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही आवश्यक वस्तु अन्तर्गत दूध की दुकानें प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक एवं शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी।